श्रावस्ती। उचित दर दुकान आवंटन में नियमों को दर किनार करके अधिकारी दुकानों का प्रस्ताव कर रहे हैं। जिस पर स्वयं सहायता समूह ने एसडीएम भिनगा को आपत्ति दर्ज कराई है। मामला ग्राम पंचायत चितईपुर का है।
भिनगा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चितईपुर में उचित दर दुकान का आवंटन किया जाना था। इसमें दो स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया था। जिसमें गुलाब स्वयं सहायता समूह व शनिदेव स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। इसमें आवेदन के बाद केवल अभिलेखों के आधार पर दुकान का आवंटन किया जाना था। इसके लिए एसडीएम भिनगा ने उपायुक्त स्वत: रोजगार से मामले में प्रस्ताव भेजने को कहा था।
इसमें शनिदेव स्वयं सहायता समूह का आरोप है कि उपायुक्त ने नियमों को ताक पर रख कर गुलाब स्वयं सहायता का प्रस्ताव भेज दिया। जबकि यह स्वयं सहायता समूह मानक ही नहीं पूरा कर रहा है। ऐसे में शनिदेव स्वयं सहायता समूह ने डीएम से मामले में हस्तक्षेप कर प्रस्ताव का निरस्त करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में डीएम नेहा प्रकाश ने बताया कि नियम विरुद्ध किसी भी दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा। अभी इस दुकान के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई की जाएगी।
यह आवंटन का नियम
ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किए जाने वाले उचित दर की दुकान के आवंटन के लिए नया शासनादेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद अब स्वयं सहायता समूहों को दुकान संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया भी बनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत यदि सभी आवेदक स्वयं सहायता समूह ही हैं, तो सबसे पहले अधिक सदस्य वाले समूह को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण श्रेणी के सदस्यों की संख्या, समूह में कक्षा 10 पास महिलाओं की संख्या, समूह के पास कार्य संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी ही आधार होगा। इसमें जो समूह सबसे अधिक अंक पाएगा उसी को दुकान का आवंटन किया जाएगा।