श्रावस्ती। गिलौला थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व किशोरी से हुए छेड़छाड़ के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामले में अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट ने आरोपी युवक को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी दो वर्ष पूर्व शाम 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जहां पहुंचे जमील पुत्र हबीब खां ने किशोरी से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था।
मामले में किशोरी की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। इसके विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को 3 वर्ष 6 माह सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।