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वोट के बदले लिया नोट तो काटनी होगी एक साल की जेल

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श्रावस्ती। मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य है। बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए हर किसी को निष्पक्ष, भयमुक्त व स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए। इस दौरान यदि कोई पैसा लेकर वोट देता है अथवा मतदाताओं को प्रलोभन देता है या फिर किसी को चोट पहुंचाने व धमकी देने की कुचेष्टा करता है तो ऐसे लोगों से प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम नेहा प्रकाश ने कहा कि जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में यदि किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ने वोटरों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया अथवा किसी ने वोट के बदले नोट लेने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि किसी ने वोट के चक्कर में किसी को धमकी दी अथवा मारपीट की तो इस कृत्य को अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले को एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व समर्थकों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के उद्देश्य से पैसा या कोई अन्य उपहार जैसे कपड़ा, गहने, अनाज, शराब आदि वितरित न करने का निर्देश देते हुए ऐसा करने वालों व लेने वालों को बराबर का दोषी मानते हुए एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों सजा दिलाने की चेतावनी दी है। इस पर नकेल कसने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्तों को सक्रिय रहने तथा जिलेवासियों से ऐसा करने वालों की सूचना देने की अपील की है। जिससे संबंधितों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से निष्पक्ष, भयमुक्त व स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन के सहयोग की अपील भी की है।
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