श्रावस्ती। बैंक अथवा डाकघर से हो रही जमा निकासी की निगरानी कराई जाएगी। अधिक लेनदेन करने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी निगाह है। इतना ही नहीं 50 हजार रुपये से अधिक की राशि लेकर साथ चलने वालों को उसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। ऐसा इसलिए कि कहीं इसकी आड़ में कोई किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल की मदद तो नहीं कर रहा है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
अधिकारियों को जारी निर्देश में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा है कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्था दी गई हैं कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं अपने या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से एक खाता खुलवाया जाएगा। अभ्यर्थी के सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी खाते से किए जाएंगे।
अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार यह खाता किसी भी कोआपरेटिव बैंकों, डाकघर या किसी भी अन्य बैंकों में खोल सकते हैं। लीड बैंक प्रबंधक व डाक अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों का खाता खुलवाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। सभी बैंक व डाकघर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नगद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी पर भी नजर रखते हुए संदेहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।