श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बारह मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दीवानी न्यायालय सहित डीएम के अधीन न्यायालयों में इसका आयोजन होगा। यहां लघु फौजदारी व शमनीय वादों सहित अन्य मामलों का सुलह-समझौते व जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सुबह दस बजे से भिनगा स्थित दीवानी न्यायालय परिसर व जिलाधिकारी के अधीन सभी कार्यालयों व न्यायालयों तथा तहसील भिनगा, इकौना एवं जमुनहा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें सुलह-समझौते व जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस के वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण के वाद, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, राजस्ववाद, श्रम अधिनियम, नाप तौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगरपालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले, राजस्व वाद, भूमि अध्याप्तिवाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद व इसी प्रकार के अन्य सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा।