श्रावस्ती। श्रावस्ती कोषागार से पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को 25 फरवरी तक अपना आयकर विवरण जमा करना होगा। ऐसा न करने पर फरवरी माह की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। समस्या से बचने के लिए पेंशनर्स जल्द से जल्द आवश्यक कागजात वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध करा दें।
जिले के ऐसे पेंशनर्स जिन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये या उससे अधिक पेंशन मिलती है उन्हें कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषागार में अपना आयकर विवरण देना होगा। इसके लिए 25 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व ही पेंशनर्स अपना आयकर विवरण उपलब्ध करा दें अन्यथा उनकी फरवरी माह की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पांच लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर अपना आयकर विवरण कोषागार में 25 फरवरी, 2022 तक अवश्य जमा करा दें जिससे फरवरी 2022 की पेंशन का भुगतान समय से किया जा सके।