अमानत में ख्यानत के मुकदमे में मिली जमानत
सपा विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने अमानत में ख्यानत का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई थी। 19 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उक्त मामले में जमानत देने के आदेश दिए थे।
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विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती भरे गए हैं, जिसके बाद विधायक को जमानत मिल गई है और जेल में जमानत का परवाना भी चला गया है। हालांकि, गैंगस्टर के मामले में जमानत न होने के चलते विधायक नाहिद हसन अभी जेल में ही रहेंगे।