Shamli Murder Case : पत्नी की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुजरिम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शामली के कैराना में 10 वर्ष पूर्व पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने पति को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में साक्ष्यों के अभाव में मृतका की सास को दोषमुक्त कर दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 31 अक्तूबर 2013 को कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बराला निवासी अफसाना की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना में मृतका के पति मुमताज उर्फ मुन्तियाज पर हत्या करने और सास नीसो पर साक्ष्य मिटाने के आरोप लगे थे।
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मृतका के मामा अख्तर निवासी बराला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एसएस-एसटी) में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष सात गवाह पेश किए गए।
वहीं, मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मुमताज उर्फ मुन्तियाज को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में मृतका की सास को दोषमुक्त कर दिया गया।