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चार मई तक जिले में धारा 144 लागू

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चार मई तक जिले में धारा 144 लागू
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शामली। विधानसभा निर्वाचन की मतगणना, त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर डीएम जसजीत कौर ने चार मई तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा। मतगणना स्थल या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगा। मतगणना से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। मतगणना स्थल के 500 मीटर के दायरे में कोई शिविर नहीं लगाया जाएगा। सरकारी विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे। किसी विजयी प्रत्याशी के पक्ष में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा।
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कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या संस्था मतगणना स्थल/सार्वजनिक संस्थान/ कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आसपास जुलूस, धरना अथवा भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरुद्ध नहीं करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा। कोई भी सभा रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित एसडीएम अपनी तहसील के सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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