कैराना (शामली)। पिछले 4 माह 12 दिन से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर बृहस्पतिवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अभी अगली तारीख तय नहीं की है।
फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्र्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। इसके अलावा 2019 में झिंझाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी महिला ने भी नाहिद हसन के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। एमपीएमएलए कोर्ट से सपा विधायक की जमानत खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को अमानत में खयानत के मुकदमे में हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी।