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Shamli News: दुष्कर्म कर हत्या के दोषी को 20 साल की सजा

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कैराना। झिंझाना के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जहरीली दवाई पिलाकर हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) सीमा वर्मा ने दोष सिद्ध होने पर भड़ी सुंदरनगर के आकाश को 20 साल कठोर कारावास और 36 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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28 जुलाई 2023 को झिंझाना थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी सिलाई सेंटर से घर जा रही थी। इस दाैरान एक आरोपी उसे खींच ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद किशेारी काे जहरीली दवाई पिला दी। किशोरी ने घर पहुंचकर आपबीती बताई तो परिजन उसे चौसाना में एक डाॅक्टर के पास ले गए, जहां से उसे करनाल रेफर कर दिया गया। कुछ देर बाद ही किशोरी की मौत हो गई। किशोरी के पिता की तहरीर पर झिंझाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में ही बंद है।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) सीमा वर्मा ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम आकाश 20 साल कठोर कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दूसरे मुजरिम को भी मिलनी चाहिए सजा : सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म और जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या के मामले में मुजरिम आकाश को 20 साल की सजा सुनाई। वहीं मामले में किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनका परिवार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने न्याय पाने के लिए कचहरी के काफी चक्कर लगाए हैं। आज उनकी बेटी के हत्यारे को 20 साल की सजा हुई है, लेकिन एक अन्य मुजरिम नाबालिग होने का फायदा उठाकर जमानत पर बाहर है। बेटी को तभी पूरा न्याय मिलेगा, जब दूसरे मुजरिम को भी सजा मिल जाएगी।
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