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शहर में दुकानें सब खुलेंगी, पर टाइम नहीं बढेगा

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लॉकडाउन- 4 : शहर में दुकानें सब खुलेंगी, पर समय नहीं बढे़गा
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शामली। लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन -4 में कई राहत मिलेंगी। दुकानें भी शाम तक खुलेंगी। दिन भर घूमना होगा, लेकिन जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या देख प्रशासन ने ज्यादा राहत नहीं दी। प्रशासन ने लोगों की जरूरतों के हिसाब से आवश्यक वस्तु, घरेलू पारिवारिक उपयोग कांस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े सामान की दुकानों का तीन वर्गों में बांटा है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूरे सप्ताह खुलेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सप्ताह में तीन दिन खोला जाएगा। इनके दिन भी तय कर दिए गए हैं। हालांकि अधिकांश दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन समय नहीं बढ़ाया गया। ये दुकानों वर्तमान की तरह सुबह सात से 12 बजे तक ही खुलेंगी। पूरे जनपद में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस दिन आवश्यक वस्त़ुओं की चीजों को छोड़ सब दुकानें बंद रहेंगी।
सप्ताह में रोजाना खुलने वाली दुकानें (सोमवार से शनिवार)
-दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, फल, सब्जी, हलवाई ,बेकरी, कृषि यंत्र, टायर पंचर आदि की दुकानें।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी (सप्ताह में तीन दिन )
रेडीमेड गारमेंट, वस्त्र, साड़ी शोरूम, जूते चप्पल, बुक स्टेशनरी, ज्वेलरी शॉप, टेलरिंग, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर, बर्तन की दुकानें, बैग, अटैची की दुकानें।
मंगलवार, बृहस्पतिवार ओर शनिवार को खुलने वाली दुकानें (सप्ताह में तीन दिन )
मोबाइल शॉप, हार्डवेयर, पेंट कलर की दुकान, सेनेटरी, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो गैरज, प्रिंटिंग प्रेस, फ्लेक्स प्रिंटिंग, चश्मे की दुकान, फर्नीचर, ऑटोपार्टस की दुकानें।
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सुबह सात बजे तक लगेगी सब्जी मंडी
थोक सब्जी मंडी केवल सुबह सात बजे तक ही लगेगी। मंडी से केवल रिटेलर दुकानदार ही सब्जी ले सकेंगे आम ग्राहक नहीं जाएंगे। आम ग्राहक फुटकर दुकानों से सुबह सात से 12 बजे तक सब्जी खरीद सकते हैं।
पूरे जनपद में रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश
लॉकडाउन -4 में जिला प्रशासन ने साप्ताहिक अवकाश के लिए रविवार का दिन तय कर दिया है। अभी तक शहर कस्बों में साप्ताहिक बंदी का अलग अलग दिन तय था। डीएम जसजीत कौर के अनुसार अब रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश होगा और सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी फल आदि जरूरी सेवाओं को छोड़कर।
ये नहीं खुलेंगे, पूरी तरह प्रतिबंध
स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ,सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियां, जुलूूस, जलसे आदि नहीं होंगे।
सोशल डिस्टेसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का नियम लागू होगा
दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। दुकानदार, ग्राहक सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और दुकानों के बाहर गोले बनाकर निर्धारित दूरी पर खडे़ होंगे। दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
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शहर के चार हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सब बंद रहेगा
शहर के अंदर मोहल्ला कलंदरशाह, पंसारियान, मोहल्ला बडीआल और सलेक विहार कालोनी में सभी दुकानें बंद होंगी। यहां पर केवल सफाई, चिकित्सा और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी।
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