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नाबालिग बेटी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म के मुजरिम को आजीवन कठोर कारावास-

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कुकर्मी पिता को आजीवन कारावास
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कैराना (शामली)। नाबालिग बेटी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 55 हजार रुपये अर्थदंड पर अभियुक्त पर लगाया है। अर्थदंड का आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दिया है।
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30 अप्रैल 2020 को थाना थानाभवन क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि 29 अप्रैल को तड़के करीब तीन बजे उसके पति इरफान ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दी। थानाभवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी दिन इरफान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम इरफान को अप्राकृतिक कुकर्म की धारा 377 में आजीवन कठोर कारावास, धमकी देने की धारा 506 में दो साल के कारावास व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाए जाने पर आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों अपराध में 55 हजार रुपये अर्थदंड भी अभियुक्त पर लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओपी कौशिक ने की।
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