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दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

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दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
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शामली, कैराना। पांच साल की बच्ची को निवस्त्र करके आपराधिक बल प्रयोग करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम को पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि एक अगस्त 2020 को थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में जयभगवान निवासी हमीरपुर ने एक घर में घुसकर पांच वर्षीय बच्ची को निवस्त्र करके आपराधिक बल प्रयोग किया था। इसके अगले दिन दो अगस्त को बच्ची के पिता ने थाना आदर्श मंडी में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के बाद मुजरिम जयभगवान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम जयभगवान को निवस्त्र करने की धारा 354 ख में पांच साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही 9/10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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