शामली, कैराना। ड्रग्स के सौदागर को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह ने 21 माह के कारावास और 4 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
27 अगस्त 2020 को शामली पुलिस ने मोहल्ला राजो वाला निवासी नदीम को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। शामली पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 15 जनवरी 2021 को शामली पुलिस ने अदालत में चार्ज शीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने की। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) सुबोध सिंह ने मुजरिम नदीम को 21 माह के कारावास और 4 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद