शामली जनपद के कैराना में निराश्रित महिला को शादी का झासा देकर नगदी, जेवर छीनने, दुष्कर्म करने, धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (रेप एडं पोक्सो) सीमा वर्मा ने मुजरिम सोनू उर्फ मनव्वर निवासी मोहल्ला आलकला कैराना को 10 साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, पीड़िता को 50 हजार रुपये की धनराशी बतौर प्रतिकार दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह पुनिया ने बताया कि 2023 में एक निराश्रित महिला अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैराना तहसील आई, जहां उसे एक युवक मिला जिसने अपना नाम सोनू बताया। सोनू ने निराश्रित महिला से प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर दो हजार रुपये व उसका मोबाइल नंबर ले लिया। कुछ दिन बाद सोनू ने महिला को कैराना बुलाकर शादी करने की बात कही। साथ ही उसके साथ शारीरिक संबध बना लिए। 16 जुलाई 2023 की शाम चार बजे सोनू ने महिला को फोन करके कहा कि घर में रखी नगदी व जेवर लेकर आ जाओ हम शादी करेंगे। इस पर महिला नगदी व जेवर लेकर कैराना आ गई। यहां पर सोनू ने बताया कि उसका नाम सोनू नहीं मनव्वर पुत्र रुकमदीन है। तुम धर्म परिवर्तन कर लो।