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Shamli: दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन के मुकदमे में 10 साल कठोर कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 02 Apr 2024 07:32 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली

सार

Shamli News : अदालत ने दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन के मुकदमे में 10 साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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शामली जनपद के कैराना में निराश्रित महिला को शादी का झासा देकर नगदी, जेवर छीनने, दुष्कर्म करने, धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (रेप एडं पोक्सो) सीमा वर्मा ने मुजरिम सोनू उर्फ मनव्वर निवासी मोहल्ला आलकला कैराना को 10 साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, पीड़िता को 50 हजार रुपये की धनराशी बतौर प्रतिकार दी जाएगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह पुनिया ने बताया कि 2023 में एक निराश्रित महिला अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैराना तहसील आई, जहां उसे एक युवक मिला जिसने अपना नाम सोनू बताया। सोनू ने निराश्रित महिला से प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर दो हजार रुपये व उसका मोबाइल नंबर ले लिया। कुछ दिन बाद सोनू ने महिला को कैराना बुलाकर शादी करने की बात कही। साथ ही उसके साथ शारीरिक संबध बना लिए। 16 जुलाई 2023 की शाम चार बजे सोनू ने महिला को फोन करके कहा कि घर में रखी नगदी व जेवर लेकर आ जाओ हम शादी करेंगे। इस पर महिला नगदी व जेवर लेकर कैराना आ गई। यहां पर सोनू ने बताया कि उसका नाम सोनू नहीं मनव्वर पुत्र रुकमदीन है। तुम धर्म परिवर्तन कर लो।

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वहीं, महिला द्वारा धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर मनव्वर ने उससे नगदी व जेवर छीन लिए। साथ ही नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को कांधला क्षेत्र के गांव खन्द्रावली के जंगल में छोड़कर फरार हो गया। होश आने पर पीड़िता ने अपने घर जाकर घटना के बारे में बताया। वहीं, मुजरिम मनव्वर ने महिला के अश्लील फोटो पीड़िता के भाई के नंबर पर भेज कर वायरल करने की धमकी दी। मामला दो समुदाय का होने के चलते एसपी के निर्देश पर 25 जुलाई को कांधला थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया।

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इसके बाद पुलिस ने दो दिसंबर 2023 को दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन आदि धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (रेप एडं पोक्सो) सीमा वर्मा ने मुजरिम सोनू उर्फ मनव्वर निवासी मोहल्ला आलकला कैराना को दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन आदि मामलों में दोषी पाये जाने पर 10 साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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