फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shamli News: क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर 1.5 लाख जुर्माना लगाया

विज्ञापन
विज्ञापन
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने गाय की मृत्यु होने पर बीमित धनराशि का क्लेम न देने के मामले की सुनवाई की। आयोग ने बीमा कंपनी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है।
विज्ञापन

गढ़ीपुख्ता निवासी प्रवीण कुमार ने आयोग में चार नवंबर 2020 को आयोग में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडली कार्यालय नेहरू पैलेस नई दिल्ली के शाखा प्रबंधक, राजकीय पशु चिकित्सालय गढ़ीपुख्ता के चिकित्साधिकारी डाॅ. विपिन कुमार और हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड कानपुर के प्रबंधक के विरुद्ध परिवाद दायर कराया। परिवादी ने कहा कि उसने अपनी दो गायों का बीमा वर्ष 2017 में कराया था, जिसकी बीमा अवधि 22 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2018 थी। 19 मई 2018 को अचानक एक गाय की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उसने तुरंत पशु चिकित्सालय में दी। चिकित्सा अधिकारी ने गाय का परीक्षण किया और क्लेम संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं। उन्होंने जल्द ही क्लेम दिलाने जाने का आश्वासन दिया, लेकिन क्लेम नहीं दिया गया। यह बीमा पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था।
आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने जारी आदेश में बीमा कंपनी को आदेशित किया कि परिवादी को मृतक गाय की बीमित धनराशि 30 हजार रुपये मय नौ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज क्लेम निरस्तीकरण की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक और परिवादी को हुई मानसिक आर्थिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति और वाद के खर्च के रूप में बीमा कंपनी 25 हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करें। सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बीमा कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें