शामली में ईंट भट्ठे को बंद कराने पहुंची राजस्व विभाग की टीम।
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शामली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने जिले के 30 ईट भट्ठों पर कार्रवाई करते हुए बंद करा दिया है। जिला प्रशासन के अफसरों ने कहा कि ईट भट्ठों द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है।
शनिवार को डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, मानकों को पालन करने के उद्देश्य से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शनिवार को शामली तहसील मे नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने ईंट भट्ठा शिव शंकर ब्रिक्स फील्ड किवाना, शिव ब्रिक्स फील्ड मखमूलपुर, महालक्ष्मी ब्रिक्स फील्ड मखमूलपुर, मलिक ब्रिक्स फील्ड मखमूलपूर, शिव ब्रिक्स फील्ड किवाना, शंकर ब्रिक्स फील्ड मखमूलपुर, जगदम्बा ब्रिक्स फील्ड सल्फा, ए0आर0एम0 ब्रिक्स फील्ड किवाना, उत्तम ईंट उद्योग, शिव ब्रिक्स फील्ड, दुर्गा ब्रिक्स फील्ड मखमूलपुर, गगन भट्ठा मखमूलपुर, अंबा ब्रिक्स फील्ड किवाना, किसान ब्रिक्स फील्ड, वैष्णो ब्रिक्स फील्ड किवाना, ओम ब्रिक्स फील्ड किवाना, चौधरी ब्रिक्स फील्ड किवाना, माता ब्रिक्स फील्ड मखमूलपुर , मारूति ब्रिक्स फील्ड किवाना , जोडा ईट भटटा किवाना , वी0आई0पी0 ईट भटटा किवाना व बाबा ब्रिक्स फील्ड हसनपुर लिसाढ, इत्यादि लगभग 30 ईंट भट्टों को नायब तहसीलदार शामली द्वारा बंद कराया गया।
नायब तहसीलदार सुुुरेंद्र सिंह ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में ईट भट्ठों की बाउंड्री नहीं होने, पथाई क्षेत्रों की फेन्सिंग व हरित पेटी न होने तथा फ्लाईंग एश का प्रयोग न करने वाले ईंट भट्ठों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ईट निर्माता समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि ईट भट्ठा उद्योग मंदी के दौर में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए नियमानुसार ईट भट्ठों का संचालन किया जाएगा।