शामली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे वापस होने की घोषणा की है। शामली जनपद में कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत करीब 518 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें करीब 1503 आरोपी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आरोपियों को राहत मिलेगी।
कोरोना का संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था। सरकार ने पुलिस-प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। शासन के निर्देश पर जनपद पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू की थी। इसके तहत पुलिस ने कोरोना गाइड लाइन का पालन न करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए थे। इस कार्रवाई के चलते जनपद में कोरोना संक्रमण काल में जिले के सभी थानों पर लगभग 518 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 150 तीन लोग आरोपी बनाए गए हैं। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे वापस होने के संबंध में अभी शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। शासन के जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में थानावार दर्ज हुए मुकदमों की संख्या
शहर कोतवाली - 128
आदर्श मंडी - 53
बाबरी - 39
थानाभवन - 42
गढ़ीपुख्ता- 18
झिंझाना - 59
कैराना - 50
कांधला - 129