शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने पिता को गोली मारकर घायल करने के दोषी बेटे को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव चांदापुर निवासी अमित कुमार ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसका भाई अखिलेश कुमार पिता अहिबरन लाल से जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश मानता था। 16 अप्रैल 2022 को उनके पिता रात 8:15 बजे खाना खाकर अमित के घर से अपने घर जा रहे थे। गांव के मुनेश के घर के पास अखिलेश ने पिता की पीठ से सटाकर तमंचे से गोली मार दी। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद अखिलेश तमंचा लहराते हुए चला गया।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने अखिलेश कुमार को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।