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शहरी क्षेत्रों में कूड़ा जलने पर अधिशासी अधिकारी भरेंगे जुर्माना

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शाहजहांपुर। शहर समेत जनपद के अन्य नगरीय क्षत्रों में कूड़ा-कचरा जलता पाए जाने पर संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक में अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर घटाकर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शासन ने कृषि अवशेष जलाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया है और पर्यावरण की सुरक्षा को यही बात नगरीय क्षत्रों पर भी लागू होती है। उन्होंने कृषि अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में कहीं कूड़ा-कचरा जलता हुआ मिले तो संबंधित नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से पांच हजार रुपये की धनराशि दंड स्वरूप वसूल की जाए।
उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी कचरा जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने कचरा निस्तारण को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर जल्द क्रियाशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक नगर आयुक्त अंगद गुप्ता को कपड़े का थैले देकर उन्हें दुकानदारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ आदर्श कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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