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फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक पर मुकदमा, रिकवरी के आदेश

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शाहजहांपुर। बीए और बीपीएड के फर्जी अभिलेखों के जरिये वर्षों नौकरी करने वाले मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीपुर प्रथम के प्रधानाध्यापक जयपाल को बीएसए ने निलंबित करने के बाद सेवा समाप्ति की संस्तुति की है। उन्होंने प्रधानाध्यापक से रिकवरी के आदेश भी वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) को दिए हैं। वहीं, बीएसए की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जयपाल हरदोई के रहने वाले हैं।
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वर्ष 2010 में जयपाल ने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की थी। इस बीच पृथ्वीपुर गांव के एक व्यक्ति ने प्रधानाध्यापक जयपाल के बीए और बीपीएड के अभिलेख फर्जी होने की शिकायत बीएसए और एसटीएफ लखनऊ में की थी। एसटीएफ ने अपनी जांच को बढ़ाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से सत्यापन कराया। एसटीएफ की ओर से बीएसए शाहजहांपुर को भेजे पत्र में बताया गया कि शिक्षक भर्ती में फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर नियुक्तियों की शिकायत की जांच में जयपाल के स्नातक व बीपीएड अंक पत्र व प्रमाण पत्रों का अनुक्रमांक लखनऊ विश्वविद्यालय के अभिलेखों में आवंटित नहीं है।
एसटीएफ ने सत्यापन आख्या की छाया प्रति भेजते हुए बताया कि शिक्षक का बीए व बीपीएड का अंकपत्र कूटरचित व फर्जी है।
इससे पहले हुए सत्यापन में उसके अभिलेख सही मिले थे। एसटीएफ की जांच में अभिलेख फर्जी मिलने के बाद बीएसए ने शिक्षक को निलंबित करने के साथ ही सेवा समाप्ति की संस्तुति कर दी गई। बीएसए की तहरीर पर मिर्जापुर थाने में शिक्षक जयपाल पुत्र रामचंद्र पाल निवासी ग्राम कपूरपुर बहोरन थाना बेहटा गोकुल, जनपद हरदोई के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, भ्रष्टाचार निवाचरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
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शिक्षक के अभिलेख फर्जी पाए जाने पर उसकी सेवा समाप्ति की संस्तुति कर दी गई। उसके खिलाफ मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। शिक्षक से रिकवरी के आदेश भी वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को दिए गए हैं। - सुरेंद्र सिंह रावत, बीएसए
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