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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कैद की सजा

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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में एक दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, खुटार थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि 16 सितंबर 2020 को रात नौ बजे पीलीभीत के सेहरामऊ उत्तरी का सुरजीत उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहलाकर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के बाद अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सुरजीत को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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