दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा
संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि अभियुक्त ने पीड़िता को नशीली दवा खिलाकर बेहोश करके दुष्कर्म किया था। उसने वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता ने 22 अप्रैल 2015 को पुलिस को तहरीर दी थी।
कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बलराम मिश्रा ने की। अभियोजन की ओर से साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। पीड़िता ने घटना की पुष्टि की। उसके बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।