संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अपशब्द व जानमाल की धमकी देने के आरोपी युवक पर सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष बेलहर कला को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
बेलहर कला क्षेत्र निवासी पीड़िता ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि आरोपी युवक की किराने की दुकान है। अक्सर सामान ले जाने पर आरोपी से बात होने लगी। 17 जून 2022 की रात को वह घर के सीवान में नित्य क्रिया करने जा रही थी। इसी बीच आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मुंह दबा कर खाली मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देकर तीन बार दुष्कर्म किया और बाद में मुकर गया।
स्थानीय थाने में पंचायत के बाद निकाह हुआ और बालिग होने पर विदाई की बात पर सहमति हुई। विदाई की तिथि 16 जून 2024 तय हुई। आरोपी और उसके घर के लोग नहीं आए। पीड़िता के घर वाले आरोपी के घर गए और विदाई नहीं कराने का कारण पूछा तो आरोपी के घर वाले अपशब्द कहते हुए इंन्कार कर दिए। पीड़ित ने स्थानीय थाने तथा एसपी को सूचना दी। पीड़ता ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाना बेलहर कला अंतर्गत आरोपी मोहम्मद जावेद के विरुद्ध थाना बेलहर कला पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।