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कच्ची शराब रखने के दोषी को एक साल की सजा

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कच्ची शराब रखने के दोषी को एक साल की सजा
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने कच्ची शराब रखने के दोषी को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड का आदेश पारित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के चिरैयाडाड़ निवासी शंभू उर्फ करिया के पास नौशादर व यूरिया मिली हुआ दस लीटर कच्ची शराब बरामद हुई थी। उसके संबंध में थाना बखिरा में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। ब्यूरो
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