संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आपराधिक साजिश कर डकैती के मामले में दोषी पाए जाने पर नान्हू बंजारा को पांच वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दस दिवस कारावास में और बितानी होगी।
घनश्याम तिवारी निवासी हरपालपुर थाना खखेरू जिला फतेहपुर ने एक जुलाई 2011 में थाना खलीलाबाद में आरोपी नान्हू बंजारा पुत्र मोलहु निवासी मदाइन थाना दुधारा के विरुद्ध आपराधिक साजिश कर डकैती डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। विवेचक आरके राय ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी नान्हूं बंजारा को हिरासत में अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट में उपस्थित होकर अपराध को स्वीकार किए जाने पर पांच वर्ष कठोर कारावास और 15 सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दस दिन और कारावास में बितानी होनी। पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।