संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे की कोर्ट ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर भाई मो. वसीम और बहन सोफिया खातून को एक वर्ष के लिए सदाचार कायम रखने के शर्तों के पर छोड़ा है। अब्दुलहलीम पुत्र हाफिज मोहम्मद नजीर कस्बा मगहर मोहल्ला शेरपुर रेहरवा थाना खलीलाबाद ने 26 फरवरी को थाना कोतवाली में तहरीर दिया कि 24 फरवरी 2011 को उसके ही मोहल्ले के अब्दुल रहीम उर्फ भल्लू, मोहम्मद वसीम, सूफिया खातून पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडा से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए और अप शब्द कहने लगे। मना करने पर उसके घर में घुसकर उस को बुरी तरह पीटने लग, शोर पर पत्नी बदरू निशा व पुत्र आफताब अहमद बचाने आए तो उन्हें भी मारा पीटा। संवाद