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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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दो आरोपी दोषमुक्त, मारपीट के मामले में दोनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। जबकि दो आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करते हुए मारपीट के मामले में दोषी पाया। हत्या के दोषी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुुनाई। इसके साथ ही उसे 56,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि मारपीट के मामले में दोषी दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा और 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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धनघटा क्षेत्र के चपरा पूर्वी गांव निवासी उमेश चंद्र ने पुलिस को 19 जून 2016 को प्रार्थनापत्र दिया। जिसमें आरोप मढ़ा कि शाम को धर्मेंद्र, संजय कुमार व अमेरिका ताड़ी पीने रमजंगला गए थे। वहीं पर बाड़ू, हीरालाल और रूदल भी ताड़ी पीने आए थे। ताड़ी लेने की बात को लेकर धर्मेंद्र व बाड़ू के बीच कहासुनी गाली-गलौज व मारपीट हो गई। इसके बाद बाड़ू, हीरालाल व रूदल ताड़ी की दुकान से रमजंगला गांव की तरफ आ गए। कुछ समय बाद धर्मेंद्र, अमेरिका, मटेलू, संजय भी रमजंगला के नजदीक पहुंचे। सड़क से 50 मीटर पर खड़े बाड़ू, हीरालाल और रूदल ने हंसिए से प्रहार किया। इससे धर्मेंद्र के गले पर चोट आ गई। बाद में धर्मेंद्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मारपीट में अमेरिका व संजय को भी चोट आई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। मामले में अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने हत्या के आरोपी बाड़ू उर्फ जितेंद्र को आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि रूदल और हीरालाल को हत्या के आरोप से दोषमुक्त करते हुए मारपीट के आरोप में एक वर्ष की कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
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