कोटा चयन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, बीडीओ को भेजा नोटिस
धर्मसिंहवा। क्षेत्र के मेंहदूपार गांव के कोटा चयन का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। यहां पर पांच बार कोटा चयन को लेकर बैठक हो चुकी थी। अंतिम बैठक में शबनम खातून को पर्यवेक्षक ने निर्विरोध कोटेदार पद पर चयन कर दिया था। उसी दिन हंगामा भी हुआ था और महिलाओं के द्वारा अधिकारियों के हाथों से कार्यवाही के कागजात फाड़ देने की बात भी सामने आई थी। शबनम को उस दिन हुए कार्यवाही की कॉपी मिल गई थी। उसके बाद भी दुबारा जब कोटा चयन की तिथि निर्धारित हुई तो शबनम ने हाईकोर्ट में कार्यवाही की कॉपी लगाकर याचिका दाखिल कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दुबारा होने जा रही बैठक पर रोक लगा दी है और बीडीओ को इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
शबनम खातून पत्नी आफाक ने बताया कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को जारी आदेश में संबंधित सचिव पर्यवेक्षक को निर्देशित किया गया है कि पुन: एक नवंबर व 18 नवंबर को बैठक कराने का आदेश नियम विरुद्घ है और कोटा चयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक कोटा चयन को लेकर किसी प्रकार का कोई नया आदेश नहीं जारी होगा। कोर्ट ने सांथा बीडीओ को इस संदर्भ में नोटिस भी जारी किया है। इस संबंध में बीडीओ महावीर सिंह ने बताया कि कोर्ट की नोटिस प्राप्त होने पर जवाब दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।