संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी प्रथम जेएम के कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि थाना दुधारा में पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी सुरेश पुत्र कुमार हरिजन निवासी ग्राम बंजरिया थाना बखिरा को गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।