संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने अपशब्द कहते हुए मारपीट व जाने माल की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी फूलचंद, फूला देवी उर्फ फूलमती उर्फ पाना देवी (पति-पत्नी) को दोष सिद्ध करार देते हुए एक एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने के लिए शर्तों के अधीन छोड़ने का आदेश दिया है।
प्रकरण में थाना धनघटा में 22 मार्च 2008 की घटना को लेकर 17 सितंबर 2008 को सूचना देने पर मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 16 अक्तूबर 2008 को न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसका संज्ञान 24 अप्रैल 2009 को लिया गया। मामले में गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों की बहस सुनने के उपरांत विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम मुंडेरा निवासी फूल चंद, फूला देवी उर्फ फूलमती उर्फ पाना देवी को दोष सिद्ध करार दिया। दोष सिद्ध को 25-25 हजार रुपये के निजी बंध पत्र वो समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संत कबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से सात दिन के अंदर दाखिल करेंगे तथा इस आशय की सूचना इस न्यायालय 0को प्रस्तुत करेंगे।