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डकैती के मामले दो आरोपियों को दस वर्ष का कारावास

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सहारनपुर। डकैती के मामले में दोषी पाए जाने पर दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आराधना रानी ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 28 मई 2014 की रात बदमाशों ने फतेहपुर निवासी इलियास के घर डकैती डाली थी। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर बदमाशों ने घायल कर दिया था। बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी व संदूक से नकदी तथा जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना फतेहपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ इलियास के पुत्र अकील ने दर्ज कराई थी। दो जून 2014 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली गंगोह के गांव आलमपुर निवासी चार आरोपियों को पकड़ा था, जिन्होंने वारदात करना स्वीकार किया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी राहिब व नईम को न्यायालय ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चारों आरोपियों में एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी का मामला जुवनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। दो आरोपियों अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आराधना रानी ने सजा सुनाई।
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