सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने बताया कि पुलिस गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही कोर्ट से कोई नोटिस जारी करा सकती है, मगर यदि आरोपी अन्य मुकदमों में वांछित है, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकती है।
वहीं, एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि हाजी इकबाल और उनके बेटे गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य कई मामलों में वांछित हैं, उन मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
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हाईकोर्ट में अपील की जाएगी
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने हाजी इकबाल और उनके बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दो माह तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। इस संबंध में एसएसपी आकाश तोमर ने यह भी बताया कि दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के निर्णय को लेकर शासन की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।