इनके अलावा परिवार के सदस्य देशराज, बरमी, कंवरपाल व इंदौर घायल हुए थे। 31 साल के दरमियान मामले में कई मोड़ आए और आरोपी जमानत पर रिहा भी हुए थे। पुलिस द्वारा समय रहते चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। तब, पीड़ित परिवार ने अदालत की मदद ली, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों और पुलिस को भी तलब किया था। मुकदमें के ट्रायल के दौरान राकेश, ओमपाल, योगेंद्र का निधन हो गया।
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इसके बाद पुलिस ने बचे हुए आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। 31 साल चले इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अब आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों 4.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।