फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण हुआ मंहगा

Thu, 12 Feb 2026 01:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। अब 15 साल पुराने नॉन कॉमर्शियल वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन (पुन: पंजीकरण) कराना महंगा हो गया है। तय तिथि के अंदर री-रजिस्ट्रे्शन नहीं कराया तो हर महीने दोपहिया वाहन पर 300 रुपये और चारपहिया पर 500 रुपये की पैनल्टी लगेगी। नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
विज्ञापन


संभागीय परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिले में 9,60,446 कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 2,32,989 वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके। 1,98,505 बाइक, 8239 मोपेड, 9303 कार और 17042 ट्रैक्टर हैं। इन वाहन मालिकों ने तय तिथि में पुन: पंजीकरण नहीं कराया है। 15 साल पुराने वाहन तभी चल सकते हैं, जब उनका पुन: पंजीकरण कराया गया। अभी तक व्यवस्था यह थी कि अगर कोई वाहन 15 साल पुराना है और उसके पुन: पंजीकरण कराने की तिथि निकल गई है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा और निर्धारित फीस में पांच साल वाहन का समय बढ़वा सकते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। 15 साल पुराने नॉन कॉमर्शियल वाहन को पांच साल बढ़वाना है तो उसके पंजीकरण खत्म होने वाली तिथि का ध्यान रखें। तिथि निकलने पर पुन: पंजीकरण की फीस के साथ-साथ दोपहिया वाहन पर 300 रुपये और चारपहिया वाहनों पर 500 रुपये की पैनल्टी लगनी शुरू हो गई है।
-
15 साल पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण कराना महंगा हो गया है। नई व्यवस्था लागू हो गई है। दोपहिया वाहन पर 300 व चारपहिया पर 500 रुपये की जुर्माना लग रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


- रोहित कुमार सिंह, संभागीय निरीक्षक
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें