सहारनपुर। अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 की अदालत ने दोषी ऋषभ पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी राजेश कुमार ने थाना जनकपुरी को 20 फरवरी 2021 को तहरीर दी थी। बताया कि शाम छह बजे के करीब उसके नाबालिग बेटे शिवम का दोसत ऋषभ घर से बुलाकर ले गया था। बताया कि ऋषभ का एक घर कांशीराम कॉलोनी पेपर मिल रोड पर भी है। जब शिवम काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने शिवम को फोन किया। शिवम का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद रात करीब 8.30 बजे परिवार के साथ मौके पर पहुंचे।
परिजन वहां से बेहोशी के हालात में शिवम को अस्पताल लेकर पहुंचे। साथ ही स्कूटी पर ऋषभ भी पीछे-पीछे रहा। अस्पताल में डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्प्राजोलम पाया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।