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हमले के मामले में चार लोगों को तीन साल की सजा

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सहारनपुर। घर में घुसकर हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) रामगोपाल सिंह ने चार आरोपियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव मुसैल निवासी मो. यूसुफ पर घर में घुसकर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में यूसुफ की तरफ से आशू उर्फ आस मोहम्मद, कादिर पुत्र मुबारिक, उस्मान पुत्र अब्दुल करीम और लुकमान पुत्र अब्दुल करीम के खिलाफ फतेहपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया था कि विपक्षियों द्वारा उसके घेर के ऊपर से बिजली का केबल डाला जा रहा था, जबकि आरोपियों ने बिजली कनेक्शन भी नहीं लिया हुआ था। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और हमला कर दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) रामगोपाल सिंह के न्यायालय में चला। सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत शुक्रवार को चारों लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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