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Saharanpur News: हत्या के प्रयास के चार दोषियों को छह-छह वर्ष की सजा

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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश देवबंद की अदालत ने हत्या के प्रयास में चार दोषियों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी जुल्फकार, अनवार, आमिर, फैसल निवासी थाना नानौता पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी फैजयाब ने नानौता थाने में 26 मई 2020 को तहरीर दी थी। बताया कि जुल्फकार, अनवार, आमिर और फैसल द्वारा बल्कटी, लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। आरोप लगाया कि उसके पिता उमरदराज को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश देवबंद की अदालत में जारी रही। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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