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उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

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सहारनपुर। उर्वरक की बिक्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते जिला कृषि अधिकारी ने एक उर्वरक विक्रेता के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। उन्होंने विक्रेता से कहा कि यदि उसे इस बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करने हों तो दस दिनों के अंदर रिकार्ड सहित प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में खाद के विक्रेताओं की दुकानों औचक छापा मारकर उनके स्टॉक, बिक्री रिकार्ड आदि की जांच की गई। बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिदेशक कृषि रक्षा राकेश बाबू एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों ने कई विक्रेताओं के यहां छापा मारकर खाद के सैंपल लिए और स्टॉक एवं बिक्री के रिकॉर्ड का भी मिलान किया। चिलकाना रोड़ स्थित बजाज एजेंसीज के स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि एजेंसी ने 18 जुलाई को यूरिया के 1200 कट्टे प्राप्त किए थे। जांच के दौरान स्टॉक में कोई कट्टा नहीं पाया गया लेकिन इस खाद की बिक्री का कोई उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं मिला और बिक्री से संबंधित रसीद भी नहीं दिखाई गईं। इस पर उप जिलाधिकारी सदर ने जिला कृषि अधिकारी को इस खाद विक्रेता का तत्काल लाइसेंस निलंबित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को इस विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। खाद विक्रेता के यहां से डीएपी एवं एमओपी का एक-एक नमूना भी जांच के लिए लिया गया है। उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि वर्तमान में यूरिया खाद की अधिक मांग है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए छापा मारे गए थे।
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