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स्थापित करे स्वरोजगार, पाएं अनुदान का लाभ

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सहारनपुर। स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवा जिला उद्योग केंद्र की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत वित्त पोषण बैंकों से कराने के साथ ही अभ्यर्थियों को अनुदान भी दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना (काष्ठ कला) के तहत लाभार्थियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराया जाएगा। इसमें उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा रखी गई है। उद्योग विभाग के उपायुक्त सिद्धार्थ यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार ऋण योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष और कम से कम हाईस्कूल होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी में स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी में पांच प्रतिशत होगा। प्रदेश सरकार इस पर 25 प्रतिशत अनुदान देगी। ओडीओपी ऋण योजना के तहत काष्ठ कला से संबंधित अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना में प्रदेश सरकार 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक अनुदान देगी।
यहां करें आवेदन
उद्योग विभाग के उपायुक्त ने बताया कि इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
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