फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने सिपाही पर अर्थदंड लगाया

विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। वर्ष 2014 से मुकदमे में बार-बार तामील कराए जाने के बावजूद गवाही के लिए उपस्थित न होने पर सिपाही बृजभूषण शर्मा पर न्यायालय ने 100 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस आदेश की प्रति एसएसपी मुजफ्फरनगर, आईजी सहारनपुर और डीजीपी को प्रेषित कर सिपाही के वेतन में से अर्थदंड काटने और उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ थानाध्यक्ष सरसावा को आदेश दिया की सिपाही बृजभूषण शर्मा को व्यक्तिगत रूप से तामील करा कर या गिरफ्तार करके चार अप्रैल 2022 को न्यायालय के समक्ष पेश करें।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार एनडीपीएस का एक मुकदमा वर्ष 2014 से लंबित है। मई 2015 में सिपाही बृजभूषण शर्मा को गवाही के लिए समन भेजे गए थे, किंतु बार-बार समन भेजने के बावजूद सिपाही उपस्थित नहीं हो रहा था। 3 जून 2016 को उपस्थित हो सिपाही ने बयान दर्ज कराए, किंतु उसके बाद फिर अनुपस्थित रहने लगा। कई बार समन भेजे जाने के बावजूद भी सिपाही न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उसके उपस्थित ना होने के बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। किंतु गैर जमानती वारंट तामील होने के बावजूद भी सिपाही उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी नोटिस जारी कर सिपाही को न्यायालय में हाजिर करने के लिए कहा किंतु उसके बावजूद भी सिपाही परीक्षा के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। 29 मार्च 2022 को भी सिपाही उपस्थित नहीं हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कल्पना पांडे ने सिपाही के उपस्थित न होने पर उस पर 100 का अर्थदंड लगाया। थानाध्यक्ष सरसावा को आदेशित किया गया है कि वह गैर जमानती वारंट को सिपाही को व्यक्तिगत तौर पर तामील कराएं और उसे गिरफ्तार कर चार अप्रैल को न्यायालय के समक्ष पेश करें, अन्यथा सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सिपाही मुजफ्फरनगर जनपद में तैनात है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें