सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है।
रविवार को सर्किट हाउस सभागार में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी तक रैली एवं जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रत्याशी को पार्टी का झंडा लगाने, पोस्टर चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर, झंडे, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा। भवन स्वामी के अनुमति लेकर निजी भवनों पर बैनर, झंडे या पोस्टर लगा सकते हैं। पोस्टर एवं पैंफलेट पर उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता अंकित होना चाहिए। प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के बाद जनपद में धारा 144 लागू हो गयी है। चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, उप निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) रजनीश कुमार मिश्र, एसपी सिटी राजेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा सहित समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
टीकाकरण बढ़ाने में सहयोग करें
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को कोविड टीकाकरण को बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनपद में अभी 83 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश में टीकाकरण का प्रतिशत 90 है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करें।