फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दस बजे के बाद न छुड़ाए पटाखे

Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
Saharanpur
विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। प्रशासन ने शाम छह बजे से रात दस बजे तक ही पटाखे छुड़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रात दस बजे बाद आतिशबाजी न करने की अपील की गई है। नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। 90 डेसीबल तक के ही पटाखे छुड़ाने की अनुमति दी गई है। जिला अग्निशमन अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत 123 डेसीबल से अधिक शोर करने वाले पटाखे बनाने और बेचने नियम विरुद्ध है। अधिक शोर वाले पटाखे बेचने और छुड़ाने पर अधिनियम की धारा15 के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पटाखों से अधिक दीयों का इस्तेमाल करने को कहा।
विज्ञापन



बरतें सावधानी
- सूत्री वस्त्र और पांव में जूते पहनें, नायलॉन वाले कपड़ों से दूरी रखें
- पटाखे खुले स्थान पर छोड़े और छोड़ते वक्त सावधानी बरतें
-छोटे बच्चों को अकेले पटाखे न छोड़ने दें, उनके साथ रहें
- लोहे के डिब्बे या किसी जानवर की पूंछ में बांध कर पटाखे न छोड़े
- पटाखे चलाने से पूर्व पानी की बाल्टी आसपास रख लें
- पुलिस और फायर बिग्रेड के नंबर जरूर याद रखे
- चलते वाहनों पर पटाखे न फेंके, सड़कों पर पटाखे न चलाएं

छह फायर ब्रिगेड रहेंगी तैनात
सहारनपुर। दीपावली पर किसी भी हादसे से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी है। एसपी सिटी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बाजार और प्रमुख स्थलों पर पुलिस को को अलर्ट रहने को कहा गया। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए शहर में गांधी पार्क, जुबली पार्क, अंबाला रोड और देहात में देवबंद, बेहट और गंगोह में फायर फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी। छोटे वाहनों को तैयार रखने के निर्देश हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें