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हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

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हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
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सहारनपुर। खेत की मेड़ काटने को लेकर हुए संघर्ष के दौरान युवक की हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद 6 लोगों को दोषी पाया। जिनमें से एक की पहले ही मौत हो गई। न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2011 को ग्राम नसरतपुर निवासी आत्माराम और उसकेे पुत्रों संजय एवं उदयवीर ने कंवर सिंह पक्ष के लोगों द्वारा उनके खेत की मेड़ काटे जाने का विरोध किया। जिस पर आरोपियों ने संजय एवं उदयवीर पर बलकटी, लाठी, डंडों से हमला कर दिया। जिसमें दोनों भाई घायल हो गए। 14 मार्च 2011 को संजय की मौत हो गई। इस मामले में आत्माराम ने छह लोगों कुंवर सिंह, रफल सिंह, इसम सिंह, सहसपाल, हनीष उर्फ अवनीश तथा रविंद्र उर्फ पिल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता की कोर्ट में चला। कोर्ट ने हत्या के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को दोषी पाया। केस के दौरान एक आरोपी रफल सिंह की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता ने पांचों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अर्थदंड लगाते हुए 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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