रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें एक स्कूल के प्रधानाचार्य से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी हो गई है। अब इस इस मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी। कोर्ट ने गवाही के लिए आयकर अधिकारी को तलब किया है।
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। इस मामले में तीनों पर आरोप तय हो चुके हैं और कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें मामले के गवाह एक स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट में उपस्थित हुए और उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी हो गई है। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना और वादी केे अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जिरह पूरी होने के बाद अब कोर्ट ने गवाही के लिए आयकर अधिकारी विजय कुमार को तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाजपा नेता आकाश सक्सेना और विधायक अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे।