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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कठोर कारावास की सजा और 35 हजार जुर्माने की सजा

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रामपुर। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं।
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मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। 6 दिसंबर 2016 को गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी पुत्री को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप में महमूद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्घ अपराध) सुरेंद्र कुमार राय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की और से सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने पीड़िता सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने महमूद को दोषी मानते हुए। दस वर्ष का कठोर कारावास और 35 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कोर्ट ने जुर्माने कि धनराशि में से आधे रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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