रामपुर। काॅलेज के लिए निकली छात्रा का अपहरण करने के मामले में अदालत ने पड़ोसी युवक को दस साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अपहरण का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 29 फरवरी 2020 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उसकी बेटी शहर के इंटर काॅलेज मे पढ़़ती है। 29 फरवरी को उसकी बेटी कालेज गई थी,लेकिन वह वापस नहीं लौटी। उसका आरोप था कि पड़ोस के ही जीशान ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जीशान को दस साल की कैद व पचा हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।