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रामपुर यतीमखाना प्रकरण: आजम खां के खिलाफ दरोगा ने दी गवाही, अगली सुनवाई अब चार सितंबर को होगी

Fri, 18 Aug 2023 09:45 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

रामपुर शहर की यतीमखाना बस्ती को सपा सरकार में खाली कराया गया था। इसका मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था। इस मामले में आजम खां समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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आजम खां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना बस्ती को जबरन खाली कराने के मामले में दरोगा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। आजम के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। इसके साथ ही उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को होगी।

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सपा शासन में शहर कोतवाली स्थित यतीमखाना बस्ती को खाली कराया गया था,जिसके मुकदमें भाजपा सरकार में शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। 2019 में कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, पूर्व सीओ आले हसन समेत कई को आरोपी बनाया गया है।

इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दरोगा सुरजीत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई चार सिंतबर को होगी।

आजम के एक और नफरती भाषण में बयान दर्ज

आजम खां के टांडा थाने में दर्ज नफरती भाषण के एक अन्य मामले में कोर्ट में गवाह उड़न दस्ता टीम के प्रभारी पवन कुमार ने पेश होकर गवाही दी। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। बतातें चलें कि सपा नेता आजम खां ने चुनावी सभा में नफरती भाषण दिया था,जिसका मुकदमा वर्ष 2019 में टांडा थाने में उड़न दस्ता टीम के प्रभारी पवन कुमार ने दर्ज कराया।  

कोर्ट परिसर में महिला ने पति को धुना 

रामपुर कोर्ट में केस की सुनवाई को पहुंची महिला ने पति को कोर्ट परिसर में ही धुन डाला। इससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने किसी तरह महिला को शांत कराया और पति को छुड़वाया। मामले की शिकायत पति ने पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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