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Rampur: मासूस के साथ पड़ोसी ने की गंदी हरकत, परिजन आए तो आरोपी छत से कूदा, जख्मी होने के बाद पकड़ा गया

Tue, 21 Nov 2023 12:58 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 
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यूपी पुलिस की गाड़ी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रामपुर की सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में चार साल की बालिका के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों के आने के बाद आरोपी रवि (20) भागने के प्रयास में छत से कूद गया, जिसकी वजह से वह जख्मी भी हो गया। आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया।

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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की एक काॅलोनी निवासी महिला ने बताया कि रविवार को दोपहर करीब एक बजे उसकी चार साल की बेटी घर के बाहर सीढ़ियों पर खेल रही थी। इस बीच पड़ोस में रहने वाला रवि पहुंचा और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तभी महिला पहुंच गई तो आरोपी ने भागने का प्रयास किया।

भागने के चक्कर में वह छत से कूद गया और घायल हो गया। इस बीच पड़ोसियों ने आरोपी युवक को दबोच लिया और फिर उसे थाने ले गए, जहां उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। वहीं बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

 छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावास

मुरादाबाद में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपी को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थाना गलशहीद क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 5 नवंबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।

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इसमें बताया कि 5 नवंबर की रात्री करीब दस बजे उसकी पत्नि और सोलह वर्षीय पुत्री डॉक्टर के यहां से अपने घर वापस लौट रहीं थीं तभी शादी हाल के पास खड़े सलमान पुत्र जमालउद्दीन निवासी असालतपुरा ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी जब मेरी पत्नि ने उसका विरोध किया तो वह गाली देते हुए भविष्य में देख लेने की धमकी दे कर भाग गया।

इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अगले दिन आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेन्द्र शर्मा की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर एवं भूकन सिंह ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयान के साथ साथ घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपी सलमान को किशोरी के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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